Supreme Corut: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग वाली याचिकाएं धन वसूली कार्यवाही नहीं
पीठ ने कहा, हमारी स्पष्ट राय है कि अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिकाएं धन वसूली की कार्यवाही नहीं हैं। इस तरह के मामले में अपीलकर्ता पर मुआवजा लगाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/aTg8vWX
https://ift.tt/G7cNsxi
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/aTg8vWX
https://ift.tt/G7cNsxi
Comments
Post a Comment